आधी रात को बड़ा फैसला! ITR भरने की डेडलाइन बढ़ी, जानिए क्यों?
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 08:34 PM
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि अचानक बढ़ा दी है। पहले यह डेडलाइन 15 सितंबर थी, जिसे अब 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह फैसला सोमवार रात देर से जारी किए गए आधिकारिक बयान के जरिए सामने आया। अगर आप अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। इस एक दिन की बढ़ोतरी से अब बिना किसी पेनल्टी के आप ITR भर सकते हैं। यह राहत उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो समय सीमा तक रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ रहे। ITR Deadline
डेडलाइन अचानक क्यों बढ़ाई गई?
दरअसल, इस साल ITR भरने में तकनीकी दिक्कतें लगातार सामने आ रही थीं। कई यूजर्स ने आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर शिकायत की कि साइट धीमी चल रही है या ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पा रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर भी टैक्सपेयर्स ने सरकार और CBDT को टैग करते हुए डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। ऐसे में आयकर विभाग ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए देर रात आखिरी मिनट में डेडलाइन में एक दिन की बढ़ोतरी करने का फैसला किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना किसी जुर्माने के रिटर्न दाखिल कर सकें।
डेटा बताता है कि अब तक 7.3 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हो चुके हैं, जो पिछले साल के रिकॉर्ड 7.28 करोड़ से भी ज्यादा है। कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कुल 6.77 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए थे, जो हर साल इस संख्या में निरंतर बढ़ोतरी दर्शाता है। अब करदाताओं के पास 16 सितंबर तक ITR भरने का मौका है।तकनीकी समस्याओं के कारण जिन्हें परेशानी हुई वे बिना पेनल्टी के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह कदम कर विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स के हित में राहत की पहल माना जा रहा है। ITR Deadline