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रेलवे ने यात्रियों की अनुशासन व्यवस्था को मजबूत करने और अनधिकृत यात्रा पर रोक लगाने के लिए जुर्माने के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत बिना टिकट यात्रा करने या यात्रा का प्रयास करने पर अब पहले से दोगुना आर्थिक दंड देना होगा।

Railway News : रेलवे ने यात्रियों की अनुशासन व्यवस्था को मजबूत करने और अनधिकृत यात्रा पर रोक लगाने के लिए जुर्माने के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत बिना टिकट यात्रा करने या यात्रा का प्रयास करने पर अब पहले से दोगुना आर्थिक दंड देना होगा। न्यूनतम अतिरिक्त जुर्माना राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यह संशोधित व्यवस्था अब देशभर में लागू हो चुकी है। Railway News
रेलवे के नए नियमों के अनुसार केवल बिना टिकट यात्रा ही नहीं, बल्कि अनियमित यात्रा के मामलों में भी जुर्माना बढ़ा दिया गया है। ऐसे मामलों में पहले जो न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार 250 रुपये था, उसे अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। रेलवे का कहना है कि यह कदम यात्रियों में नियमों के प्रति जिम्मेदारी और अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेल अधिनियम 1989 की कई धाराओं में संशोधन किया गया है। इन बदलावों के तहत न केवल टिकट संबंधी उल्लंघनों पर कार्रवाई सख्त की गई है, बल्कि रेलवे परिसर में अवैध प्रवेश, अनधिकृत फेरी, महिलाओं के आरक्षित कोच में जबरन प्रवेश और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों की अवहेलना जैसे मामलों पर भी दंड बढ़ाया गया है। Railway News
रेल मंत्रालय के अनुसार यह संशोधित दंड व्यवस्था 19 जून से प्रभावी हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही पुरानी जुर्माना दरें अब वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं थीं, इसलिए उनमें बदलाव आवश्यक था। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को नियमों के प्रति जागरूक करना और बिना टिकट यात्रा की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है। इससे रेलवे परिसरों में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। Railway News
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