Friday, 3 May 2024

Kanjhawala Accident Case : अदालत ने आरोपी अंकुश खन्ना को जमानत दी

Kanjhawala Accident Case : दिल्ली की एक अदालत ने कंझावला स्कूटी सवार युवती की दर्दनाक मौत के मामले में आरोपियों…

Kanjhawala Accident Case : अदालत ने आरोपी अंकुश खन्ना को जमानत दी

Kanjhawala Accident Case : दिल्ली की एक अदालत ने कंझावला स्कूटी सवार युवती की दर्दनाक मौत के मामले में आरोपियों का बचाव करने वाले अंकुश खन्ना को शनिवार को जमानत दे दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण करने वाले खन्ना को यह देखते हुए जमानत दे दी कि उसके खिलाफ लगे आरोप जमानती हैं।

Kanjhawala Accident Case

न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) के अनुसार, खन्ना ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि आरोपी दीपक वाहन चला रहा था। हालांकि, अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी अमित गाड़ी चला रहा था।

अदालत ने जांच अधिकारी की इस दलील पर भी गौर किया कि अंकुश खन्ना ने एक अन्य आरोपी आशुतोष के साथ सह-आरोपियों को दीपक के आवास पर छुपाने में मदद की थी।

न्यायाधीश ने कहा कि कथित अपराध जमानती हैं। इसलिए आरोपी को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर जमानत दी जाती है।

अदालत ने अभियुक्तों से कहा कि जब भी आईओ द्वारा आवश्यक हो, वे जांच में शामिल हों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी।

पुलिस ने अंकुश खन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 201, 212, 182 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने इस मामले में पहले दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। बाद में, आशुतोष और अंकुश खन्ना को गिरफ्तार किया गया।

गौरतलब है कि रविवार तड़के अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और युवती को सुल्तानपुरी से कंझावला तक लगभग 12 किलोमीटर घसीटती हुई ले गई। घटना में युवती की मौत हो गई थी।

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