
Kanjhawala case : नई दिल्ली। दिल्ली के कंझावला (Kanjhawala case) मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया जाए। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में दर्ज केस में हत्या की धारा नहीं लगाया था। इसके साथ ही उस रात इलाके में तैनात रोहिणी जिले के 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि पांचों आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया जाए। स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी द्वारा रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद मंत्रालय ने यह एक्शन लिया है। अब दिल्ली पुलिस मामले की प्रकृति और उपलब्ध सबूतों के आधार पर कंझावला मामले में आरोपियों पर आईपीसी (Indian Penal Code) की धारा 302 लगाकर जांच करेगी।
आरोप है कि घटना के बारे में सूचना दिए जाने के बाद भी पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की थी। इसके चलते लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि उस रात जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से तीन पीसीआर वैन और रात में दो पिकेट पर तैनात सभी कर्मियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के लिए कहा है। आदेश मिलने पर 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को दुर्घटना के दिन कानून व्यवस्था की व्यवस्था के बारे में क्षेत्र के डीसीपी से स्पष्टीकरण मांगने के लिए भी कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि ढिलाई बरतने पर उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए। मंत्रालय ने कहा कि राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए भी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोग विशेषकर महिलाएं और बच्चे भयमुक्त वातावरण में रहें।