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Kerala News : मरने के बाद भी सजा काटेगा नाबालिग बहन का बलात्कारी, मिली 135 साल की जेल

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Rapist of minor sister will be punished even after death, gets 135 years in jail

अलप्पुझा (केरल)। केरल की एक अदालत ने नाबालिग चचेरी बहन के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में एक व्यक्ति को कुल 135 साल के कारावास की सजा सुनाई।

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24 साल के युवक को सुनाई गई सजा

हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश साजी कुमार ने 24 वर्षीय व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत अलग-अलग सजा सुनाई। लोक अभियोजक रघु के. ने बताया कि सभी मामलों में दोषी को कुल 135 साल की सजा सुनायी गयी। उन्होंने बताया कि हालांकि सभी सजा एक साथ चलेंगी।

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पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा

अभियोजक ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो घटना के समय 15 साल की थी। अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो बाल कल्याण समिति की देखरेख में है।

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