अलप्पुझा (केरल)। केरल की एक अदालत ने नाबालिग चचेरी बहन के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में एक व्यक्ति को कुल 135 साल के कारावास की सजा सुनाई।
Kerala News
Manipur Violence : मणिपुर में समाधान नहीं चाहती भाजपा, विवाद को लंबा खींचने का प्रयास : कांग्रेस
24 साल के युवक को सुनाई गई सजा
हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश साजी कुमार ने 24 वर्षीय व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत अलग-अलग सजा सुनाई। लोक अभियोजक रघु के. ने बताया कि सभी मामलों में दोषी को कुल 135 साल की सजा सुनायी गयी। उन्होंने बताया कि हालांकि सभी सजा एक साथ चलेंगी।
Kerala News
Noida News : नोएडा में फिर आई ठगों की चालबाजी, 39 करोड़ रुपये ठगे
पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा
अभियोजक ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो घटना के समय 15 साल की थी। अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो बाल कल्याण समिति की देखरेख में है।
देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें।
देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें।