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बिहार की राजधानी पटना में चर्चित कोचिंग संस्थान विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए खान सर उर्फ फैजल खान को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल किसी भी दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

Khan Sir : बिहार की राजधानी पटना में चर्चित कोचिंग संस्थान विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए खान सर उर्फ फैजल खान को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल किसी भी दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई मंगलवार को पटना जिला अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक आरोपी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। Khan Sir
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई कि फैजल खान का इस कथित आपराधिक घटना से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। वकीलों ने कहा कि उन्हें गलत तरीके से इस मामले में आरोपी बनाया गया है। वहीं, पुलिस की ओर से अदालत को घटना से जुड़ी प्राथमिकी, जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने आरोपी को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की विस्तृत सुनवाई अगली तारीख पर की जाएगी, जिसमें केस डायरी और जांच रिपोर्ट का गहन परीक्षण किया जाएगा। Khan Sir
यह पूरा मामला पटना के एक कोचिंग संस्थान में हुए विवाद के दौरान हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कदमकुआं थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस जांच में सामने आया था कि इस घटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने इससे पहले पुलिस से केस डायरी और जांच से संबंधित दस्तावेज भी तलब किए थे। अब अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल आरोपी को राहत देते हुए दंडात्मक कार्रवाई रोक दी है। Khan Sir
सूत्रों के अनुसार, फैजल खान फिलहाल पटना से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस टीम उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह घटना के बाद से ही संपर्क से बाहर हैं। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी पहले जानकारी दी थी कि आरोपी की तलाश में कई जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, फैजल खान ने 6 जून को व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जो 8 जून को रजिस्टर्ड हुई और 9 जून को उस पर सुनवाई हुई। इसी सुनवाई में अदालत ने उन्हें बड़ी अंतरिम राहत प्रदान की है। Khan Sir
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