Kolkata News : सीबीआई अदालत ने पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी की खारिज
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भारत
चेतना मंच
06 Jan 2023 02:26 AM
Kolkata News : चटर्जी के वकीलों ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को गलत तरह से फंसाया गया है और नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति के रोजमर्रा के कामकाज की जानकारी चटर्जी को नहीं थी।
कोलकाता। सीबीआई की एक अदालत ने स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से मामले की जांच में तेजी लाने को भी कहा।
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जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआई की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक और गैर-शिक्षण पदों पर अपात्र लोगों की भर्ती के लिए हुए धन के लेन-देन की परतें खोलने के मद्देनजर जांच जारी है और पार्थ चटर्जी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं।
चटर्जी के वकीलों ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को गलत तरह से फंसाया गया है और नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति के रोजमर्रा के कामकाज की जानकारी चटर्जी को नहीं थी।
चटर्जी को उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के अपार्टमेंट से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और संपत्ति के कागजात जब्त किए जाने के बाद 23 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। अदालत के आदेश पर सीबीआई ने चटर्जी को 16 सितंबर को हिरासत में लिया था।