Saturday, 23 November 2024

Lakhimpur Kheri case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार सह आरोपियों की जमानत खारिज की

Lakhimpur Kheri case: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के साथ सह आरोपी चार आरोपियों…

Lakhimpur Kheri case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार सह आरोपियों की जमानत खारिज की

Lakhimpur Kheri case: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के साथ सह आरोपी चार आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी।

Lakhimpur Kheri case

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा के सह आरोपी लवकुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका दायर हुई थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों सह आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर भी सोमवार को ही दोबारा सुनवाई होनी है।

आपको बता दें कि बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। साथ ही एक सप्ताह में हाजिर होने के लिए कहा था। जिसके बाद तिकुनिया काण्ड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सरेंडर कर दिया था। उन्होंने रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया था। जिसके बाद आरोपी आशीष मिश्रा ने फिर से जमानत के लिए हलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दी थी। जिसपर सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया।

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क्या है मामला?
आपको बता दें कि किसानों का एक समूह भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य के विरोध में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था और तभी लखीमपुर खीरी में एक कार ने चार किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला था जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

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