
Lakhimpur Kheri : उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम चरण के मतदान के दौरान गुरुवार को लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) कांड में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र (Ashish Mishra) को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहत प्रदान की है। आज अजय मिश्रा को लखनऊ बेंच ने जमानत प्रदान कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो जाएंगे।
आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड की सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही है। बैंच ने मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा के खिलाफ आरोप है कि 3 अक्टूबर को जब किसान तीन कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे तब उसने अपनी कार से किसानों को कुचल दिया था। आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के आशीष उर्फ मोनू और उसके समर्थकों ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दीं थी, जिसमें चार किसानों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे। इसके बाद भड़की हिंसा में चार और लोग मारे गए थे।
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घटना के बाद बनी विशेष जांच टीम (SIT) ने इस मामले को दुर्घटना नहीं, हत्या की सोची-समझी साजिश बताया था। 3 जनवरी 2022 को एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी जिसके तहत केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। एसआईटी ने इस चार्जशीट में 14 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा भी है। इन 14 लोगों में मंत्री टेनी के करीबी वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम हैं, जिनके ऊपर सबूत मिटाने का आरोप लगा है। लेकिन चार्जशीट में मंत्री टेनी का नाम नहीं है।