
Loksabha News: संसद ने बृहस्पतिवार को वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें संरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही विधेयक में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुमति देने के प्रावधान किए गए हैं।
राज्यसभा ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे मानसून सत्र के दौरान अगस्त महीने में ही मंजूरी दे दी थी।
वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 पर एक संसदीय समिति ने भी विचार किया था। इस विधेयक में संरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के जरिए वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही विधेयक में उन अनुसूचियों को युक्तिसंगत बनाने पर भी जोर दिया गया है जिनमें वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है।
विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार, वन्य जीव (संरक्षण) कानून, 1972, देश की पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था।