Maharashtra : G-20 सम्मलेन के लिए नागपुर में भिखारियों के पेट पर लात मारेगी सरकार!
Begging is banned in Nagpur.
भारत
चेतना मंच
01 Dec 2025 07:56 AM
Maharashtra के नागपुर में धारा 144 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गयी है जिसमें भीख माँगने पर सख्त पाबंदी लगाई गयी है। यह आदेश नागपुर पुलिस प्रमुख अमितेश कुमार के द्वारा जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि यह नियम 30 अप्रैल तक लागू किया जाएगा।
G-20 सम्मलेन की बैठक के कारण लिया गया फैसला
नागपुर पुलिस प्रमुख अमितेश कुमार ने बताया कि 19 व 20 मार्च को होने वाली G-20 शिखर सम्मलेन की बैठक को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में करीब 200 विदेशी मेहमान आएंगे। ऐसे में शहर की इमेज को बेहतर बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पुलिस प्रमुख ने यह भी बताया कि भिखारी राहगीरों से जबरन पैसे मांगते हैं और गलत कार्यों में भी संलग्न पाए गए हैं। इसके अलावा वे ट्रैफिक के सुचारु रूप से चलने में भी बाधा डालते हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए Maharashtra के नागपुर में भीख माँगने पर रोक लगाई जा रही है।
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अमितेश कुमार ने बताया कि भीख माँगने वाले लोगों के द्वारा डिवाइडर, फुटपाथ और ट्रैफिक लाइट बूथ पर भी कब्जा किया जाता है जिससे शहर का नाम भी खराब होता है। इससे पहले Maharashtra के नागपुर में ट्रांसजेंडरों पर भी सीआरपीसी की धारा 144 के तहत रोक लगायी गयी थी और उन्हें शादी या अन्य फंक्शन में जाकर पैसे मांगने से प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि बाद में इन नियमों पर ढील दे दी गयी और कहा गया कि यदि कोई उन्हें आमंत्रित करता है तो वे शादी या अन्य समारोह में जा सकते हैं।
प्रतिबंध के साथ सजा का भी है प्रावधान
नागपुर पुलिस प्रमुख ने कहा कि भीख मांगने पर लगे प्रतिबंध के बावजूद भी यदि कोई सड़क पर भीख मांगते हुए दिखता है तो उसे छः महीने से लेकर एक साल तक की जेल भी हो सकती है। अन्य धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही भी की जायेगी।