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राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग और हिंसा मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को अदालत से बड़ा झटका लगा है।

Patna Firing Case : राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग और हिंसा मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यह मामला 2 जून की रात मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग से जुड़ा है, जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया था। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच गंभीर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था।
Patna Firing Case
पुलिस जांच के दौरान रौशन आनंद को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया था। हालांकि, कोर्ट में उनकी दलीलें फिलहाल राहत पाने में नाकाम रहीं और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहीं, इसी मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है।
Patna Firing Case
खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके चलते अगली सुनवाई तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस को लेकर राजनीतिक और छात्र संगठनों की प्रतिक्रियाएं और तेज हो सकती हैं।
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