
Manish Sisodia: नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जाओ।
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए। यह अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कहा- हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जमानत लेने के लिए अब हाईकोर्ट में याचिका डाली जाएगी।
आपको बता दें कि सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इससे पहले शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार की दोपहर करीब ढाई बजे उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था।
सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे हर सवाल का गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इसलिए उनकी 5 दिन की रिमांड चाहिए। सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि एक डिप्टी CM को रिमांड पर भेजने से गलत मैसेज जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने CBI की दलीलों को मानते हुए सिसोदिया को 4 मार्च तक रिमांड दे दी।