Mathura News : हत्या के 14 साल पुराने मामले में दो दोषियों को उम्रकैद
Life imprisonment to two convicts in 14-year-old murder case
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 04:31 AM
मथुरा (उप्र)। मथुरा जिले की एक अदालत ने हत्या के 14 साल पुराने एक मामले में आरोपी दो लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बीआर कुंतल ने बुधवार को बताया कि 17 अप्रैल 2009 की रात को वृंदावन थाना क्षेत्र के राल गांव के निवासी गिरधारी की राहुल, उसके पिता चंदन, चाचा योगेश तथा छत्रपाल ने आपसी विवाद में हत्या कर दी थी। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। राहुल के नाबालिग होने के कारण उसका मुकदमा किशोर न्यायलय के पास भेज दिया गया था, जबकि एक अन्य आरोपी चंदन की सुनवाई के दौरान मौत हो गयी।
अपर जिला न्यायाधीश अविनाश कुमार पांडेय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद योगेश और छत्रपाल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
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