Vijay Shah : मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह (Vijay Shah) एक विवादित बयान के चलते कानूनी संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। मंत्री विजय शाह ने सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी (Colonel Sophia Qureshi) को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद महू के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज करने के निर्देश पर दर्ज हुई थी। अब मंत्री विजय शाह ने इस FIR को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांगी है।
कांग्रेस ने की विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग
इस मामले की आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और उस वीडियो का लिंक भी पेश किया जाएगा, जिसमें मंत्री द्वारा दिया गया विवादित बयान रिकॉर्ड है। उधर, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है और मंत्री को पद से हटाने की मांग कर रही है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है।
कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
विजय शाह पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है:
धारा 152: देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य, जिसकी सजा उम्रकैद या 7 साल तक की जेल हो सकती है।
धारा 196(1)(ख): धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।
धारा 197(1)(ग): भारत की राष्ट्रीय एकता और संविधान के प्रति निष्ठा को कमजोर करने वाले बयान, जिसमें 3 साल की सजा हो सकती है।
इस प्रकरण से राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है और अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।
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