अब रुकेगा Cyber Fraud! DoT ने उठा लिया है बड़ा कदम
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 10:02 PM
देश में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी पर काबू पाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) नए नियम लागू करने की तैयारी में है। इन नियमों के तहत सभी बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर और वित्तीय संस्थानों को मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। Cyber Fraud Prevention
टेलीकॉम और वित्तीय संस्थान होंगे नियमों के दायरे में
DoT के अनुसार, ये नियम एयरटेल, रिलायंस जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन-आइडिया जैसे टेलीकॉम ऑपरेटरों और बैंक, फाइनेंस तथा बीमा कंपनियों पर लागू होंगे। नियमों का मुख्य उद्देश्य केवल लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम कंपनियों और उनसे जुड़े वित्तीय संस्थानों को कवर करना है।
मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म (MNV)
नए नियमों का सबसे अहम हिस्सा है मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म (MNV)। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर उसके KYC (Know Your Customer) विवरण के अनुरूप है या नहीं। इसके लागू होने के बाद, बैंक और फिनटेक कंपनियां नए खाते खोलते समय ग्राहक का मोबाइल नंबर तुरंत वेरिफाई कर सकेंगी। इससे न केवल साइबर फ्रॉड पर नियंत्रण में मदद मिलेगी बल्कि बैंकिंग लेन-देन की सुरक्षा भी बढ़ेगी।
DoT ने स्पष्ट किया है कि यह नियम ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लागू नहीं होंगे। यह केवल टेलीकॉम ऑपरेटरों और वित्तीय संस्थानों तक सीमित रहेगा। विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी और ग्राहक डेटा की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। Cyber Fraud Prevention