Modi Surname Controversy : सूरत की सत्र अदालत ने खारिज की राहुल की याचिका
Surat Sessions Court dismisses Rahul's petition
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 02:16 AM
अहमदाबाद। गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। राहुल की याचिका पर बीते गुरुवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को अब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने बीते बृहस्पतिवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था। राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल की अपील लंबित रहने के बीच फैसला सुरक्षित रखा गया।
23 मार्च को कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा
राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद बने थे। गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। उसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया।
राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया। उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किये जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था। अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये थे। उसने पिछले बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुना और फैसला 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
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