MP News : मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले आरोपी व्यक्ति फैजल निसार उर्फ फैजान को सशर्त जमानत दे दी है। अपनी जमानत शर्तों के तहत आरोपी फैजान ने जबलपुर पुलिस स्टेशन में तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। बता दें कि आरोपी फैजान को एक वीडियो में कथित तौर पर "पाकिस्तान जिंदाबाद भारत मुर्दाबाद" के नारे लगाते हुए देखा गया था। आरोपी की इस हरकत ने सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी थी।
भारत माता की जय के 21 बार लगाने होंगे नारे
रायसेन जिले के रहने वाले फैजल उर्फ फैजान का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। इस मामले पर 17 मई 2024 को भोपाल के मिसरौद पुलिस थाने में फैजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई थी। खबर है कि अब जबलपुर हाई कोर्ट ने 50 हजार मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है। जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि, याचिकाकर्ता महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय कहेगा।
हाईकोर्ट के आदेश का पालन करूंगा-फैजल
फैजल निसार कहता है, "भारत माता की जय'। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने गलती की है, मैं हाईकोर्ट के आदेश का पालन करूंगा। एक आदमी वीडियो शूट कर रहा था और इस तरह रील बनाई गई। मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं दूसरों से भी कहता हूं कि वे यह गलती न करें।" MP News