Mumbai News : बस चालक के साथ दुर्व्यवहार मामले में दो आरोपी बरी
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भारत
चेतना मंच
31 Dec 2022 01:14 AM
Mumbai News : मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने नगर निगम द्वारा संचालित बेस्ट बस के एक चालक के साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार करने के आरोप में दो लोगों को बरी कर दिया है क्योंकि चालक को वे कथित "सटीक अपशब्द" याद नहीं थे।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दत्ता होबले ने हार्दिक व्यास (27) और शैलेश शाह (36) को बरी कर दिया। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकना), 332 (चोट पहुंचाना) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने यह आदेश 29 दिसंबर को पारित किया, हालांकि इसका ब्योरा शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना अप्रैल 2008 में हुई थी जब ‘बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग’ (बेस्ट) की एक बस दक्षिण मुंबई के कोलाबा डिपो से आगरकर चौक की ओर जा रही थी। रास्ते में, एक ऑटोरिक्शा में सवार दोनों आरोपियों ने बस ठीक से नहीं चलाने का आरोप लगाते हुए बस चालक के साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया।