Mumbai News : महिला ने एनसीपी विधायक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप
फोटो - साभार एएनआई।
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 02:51 AM
Mumbai : मुंबई। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मराठी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार जितेंद्र आव्हाड पर जमानत के कुछ ही देर बाद एक और मामला दर्ज किया गया। इस बार मामला काफी संगीन है। उन पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मुम्ब्रा में नए पुल के उद्धाटन के दौरान जितेंद्र आव्हाड ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। महिला की शिकायत पर मुम्ब्रा पुलिस ने एनसीपी नेता व महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है।
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महिला की ओर से की गई शिकायत के मुताबिक घटना 13 नवंबर की है। जब मुम्ब्रा में एक पुल का उद्धाटन करने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे थे। उस दौरान महिला सीएम शिंदे से मिलने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने उसको छुआ। हालांकि, जिस समय यह घटना हुई महिला के साथ कई लोग सीएम से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे थे।
घटना सामने आने के बाद एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने 72 घंटे के अंदर मेरे खिलाफ दो झूठे मामले दर्ज किए हैं। मैं पुलिस की बर्बरता के खिलाफ लडूंगा। उन्होंने कहा कि वह विधायकी से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं देख सकते हैं। इससे पहले ठाणे में वर्तक नगर पुलिस ने राकांपा विधायक जितेंद्र आव्हाड को मराठी फिल्म ‘हर हर महादेव’ का विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर एक स्थानीय थिएटर में फिल्म देखने आए एक शख्स के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। हालांकि, इस मामले में बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी।
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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आव्हाड और 11 अन्य को मराठी फिल्म ‘हर हर महादेव’ के एक शो को बाधित करने के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत दे दी गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके 11 समर्थकों को सात नवंबर को ठाणे शहर के एक मॉल के अंदर एक मल्टीप्लेक्स में हुई घटना के लिए शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। बाद में उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आरोपी के वकील अधिवक्ता प्रशांत कदम ने कहा कि उन्हें 15 हजार रुपये की जमानत पर रिहा किया गया था।