MUMBAI SAMACHAR: वीजा मामला: पूर्व मंत्री नवाब मलिक के बेटे-बहू को अग्रिम जमानत
MUMBAI SAMACHAR
भारत
RP Raghuvanshi
29 Nov 2025 01:44 PM
MUMBAI SAMACHAR: मुंबई। यहां की सत्र अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के बेटे फराज और उनकी फ्रांसीसी बहू लॉरा हेमलिन उर्फ आयशा को वीजा अवधि विस्तार कराने के लिए जाली दस्तावेज जमा कराने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी।
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न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने दंपति की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। मुंबई के उपनगर स्थित कुर्ला पुलिस थाने में पिछले सप्ताह दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दंपति ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वे एजेंट द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा के शिकार हुए हैं। दंपति ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए उन्होंने एजेंट की सेवा ली जो विवाद के केंद्र में है।
पुलिस के मुताबिक, फ्रांसीसी नागरिक हेमलिन ने पर्यटन वीजा को दीर्घावधि निवास वीजा में परिवर्तित कराने के लिए दिए गए आवेदन में कथित तौर पर जाली दस्तावेज जमा किए थे।
दंपति ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वे एजेंट द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा के शिकार हुए हैं। दंपति ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए उन्होंने एजेंट की सेवा ली जो विवाद के केंद्र में है।