Nagpur News : नागपुर में किन्नरों को एकत्रित होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू
Section 144 imposed to prevent eunuchs from gathering in Nagpur
भारत
चेतना मंच
23 Feb 2023 03:27 PM
नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर किन्नरों को गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने से रोकने के लिए दो महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की है। अधिकारियों ने बताया कि किन्नरों के खिलाफ उगाही की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है।
नागपुर पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार, ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि किन्नर बिना बुलाए सार्वजनिक स्थानों, यातायात सिग्नल, लोगों के घरों, शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में जाते हैं। अश्लील कृत्य करते हैं और लोगों से उगाही करने के लिए उन्हें धमकियां देते हैं।
पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शिकायतों का हवाला देते हुए कहा कि अगर लोग किन्नरों की मांग पूरी करने से इनकार कर देते हैं तो वे गाली गलौज और यहां तक कि मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए नागपुर में किन्नरों को गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने से रोकने के लिए 17 फरवरी से 17 अप्रैल 2023 तक धारा 144 लागू कर दी है।
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