
National : नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि असम लोकसेवा आयोग (एपीएससी) बोर्ड के पूर्व सदस्य की 4.90 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को धनशोधन कानून के तहत कुर्क किया गया है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि एपीएससी के जरिए अवैध भर्ती से संबंधित मामले में धनशोधन की जांच के तहत बोर्ड के सदस्य समद उर रहमान और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
बयान में कहा गया है कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत रहमान की संपत्तियों की कुर्की के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था। इसमें 1.52 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति (आवासीय भूखंड) और 3.38 करोड़ रुपये की बीमा पॉलिसी व म्यूचुअल फंड शामिल हैं।
ईडी ने एपीएससी के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार पॉल, रहमान और अन्य के खिलाफ असम पुलिस द्वारा दायर कुछ प्राथमिकी व आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए धन शोधन का मामला दर्ज किया था।
ईडी के बयान में कहा गया है, “मामले के मुख्य अभियुक्तों में से एक पॉल ने समद उर रहमान समेत अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर 2013 और 2014 की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर किया था। इसमें अंक बढ़ाने, कुछ अभ्यर्थियों के लिए मूल उत्तर पुस्तिकाओं की जगह जाली उत्तर पुस्तिकाएं लगाने और नकदी के लालच में एपीएससी के जरिए नौकरी दिलाने जैसे कृत्य शामिल थे।"