National News : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। बताया जाता है कि रेलवे की जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण का करीब पांच हजार मकान बना लिये हैं। इसको लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ कब्जाधारियों ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है जिस पर सुनवाई होनी है।
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प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से मामले का जिक्र किए जाने के बाद इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया।
अधिवक्ता भूषण ने कहा कि हल्द्वानी में पांच हजार से अधिक मकानों को ढहाए जाने का मामला उस मामले के समान है जिस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी है। शीर्ष अदालत ने मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई पर सहमति जताई। इससे पहले हल्द्वानी के कुछ निवासियों ने इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी में बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए ढांचों को गिराने के आदेश दिए थे ।