New Bike Rules- दो पहिया वाहन पर सफर करने संबंधित नए नियमों का नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया गया है। सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब दो पहिया वाहन पर सफर करने वाले बच्चों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बच्चों को सेफ्टी बेल्ट भी लगाना आवश्यक होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Highways) द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में दो पहिया वाहन पर सफर करने संबंधित नए नियम लागू किए गए हैं। जारी किए गए नए नियमों (New Bike Rules) के मुताबिक अब दो पहिया वाहन पर सफर करने वाले बच्चों को हेलमेट लगाना होगा। इसके साथ ही जब दो पहिया वाहन पर कोई बच्चा सवार होगा तो वाहन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Highways) द्वारा जारी किए गए यह नियम 15 फरवरी 2023 से लागू कर दिए जाएंगे। सड़क परिवहन संबंधित ये नए नियम अक्टूबर में ही प्रस्तावित किए गए थे।
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राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन क्या है –
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Highways) द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब दो पहिया वाहन पर चलने वाले चालक के साथ साथ वाहन पर सवार बच्चों को भी हेलमेट लगाना आवश्यक होगा। यदि दोपहिया वाहन पर कोई 4 वर्ष से छोटा बच्चा बैठा हो तो वाहन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाहन पर लगे हुए सेफ्टी हार्नेस की क्षमता 30 किलोग्राम का वजन सहने योग्य होनी चाहिए। इसके साथ ही यह सेफ्टी होर्नेस नायलॉन अथवा मल्टीफिलामेंट का बना होना चाहिए। जो वाटरप्रूफ होने के साथ-साथ अत्यधिक मजबूत हो और बच्चों को पूरी सेफ्टी दे सके। जानकारी के लिए आपको बता दे सकती होने से एक जैकेट होती है जो वाहन चालक और बच्चे को एक साथ जोड़कर पहनाई जाती है।