Noida Authority: प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना
भारत
चेतना मंच
17 Feb 2022 06:27 PM
Noida: नोएडा । सूचना का अधिकार कानून के तहत अपीलकर्ता को जानकारी उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने नोएडा प्राधिकरण में तैनात जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाकर उसकी वसूली जनसूचना अधिकारी के वेतन से करने के आदेश दिये हैं।
गांव गढ़ी चौखंडी के किसान रतनपाल सिंह यादव ने सूचना का अधिकार 2005 के तहत ग्राम गढ़ी चौखंडी में जारी किये गये अनाप-शनाप ध्वस्तीकरण नोटिस को लेकर नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग से जानकारी मांगी थी। भूलेख विभाग में तैनात जनसूचना अधिकारी तहसीलदार विनय पांडेय द्वारा इसे गंभीरता से न लेते हुए अपीलकर्ता को जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई। किसान रतनपाल ने जानकारी न मिलने पर वर्ष 2015 में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की। प्रथम अपील अधिकारी ने भी अपील का नियमानुसार निस्तारण नहीं किया। जिसके बाद किसान रतनपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त से अपील की। राज्य सूचना आयुक्त की पीठ ने जांच में पाया कि तहसीलदार विनय पांडेय ने आरटीआई अधिनियम को गंभीरता से नहीं लिया। इसके चलते राज्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रू0 का जुर्माना ठोंका है। यह जुर्माना अधिकारी के वेतन से वसूला जाएगा। इस संबंध में राज्य सूचना आयुक्त ने नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आदेश दिये हैं।