Noida News: त्यौहारों को देखते हुए जिले में बढ़ाई गई धारा-144 की अवधि
भारत
RP Raghuvanshi
30 Nov 2025 03:37 PM
Noida: नोएडा । कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस ने कोविड-19,आगामी त्यौहारों व परीक्षाओं के दृष्टिगत लागू निषेधाज्ञा सीआरपीसी की धारा 144 को 2 माह के लिए और बढ़ा दिया है। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जुलाई माह में जगन्नाथ शोभायात्रा, ईद उल जुहा (बकरीद) आदि पर्व है। 14 जुलाई से श्रावण माह शुरू हो रहा है और 26 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि है। 9 अगस्त को मोहर्रम, 12 अगस्त को रक्षाबंधन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 18 अगस्त को जन्माष्टमी तथा 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत मास्क की अनिवार्यता तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धरना प्रदर्शन अनशन आदि नहीं करेगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
इसके अलावा बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने व धरना प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा ,बल्लम, स्टिक अथवा किसी अन्य प्रकार का घातक अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। केवल पुलिस व प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंधे व अपंगों पर लाठी-डंडे का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के लिए 14 बिंदु दिए गए हैं जिनका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।