Noida News : नोएडा में पेट पॉलिसी लागू ,पालतू जानवरों के पट्टे पर होगा बार कोड
Noida News: Pet policy implemented in Noida, bar code will be on lease of pets
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 02:09 AM
Noida News : नोएडा में पालतू कुत्तों व बिल्लियों की समस्या से शहरवासियों को छुटकारा देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने नई पेट पॉलिसी लागू की है। अब हर पालतू कुत्ते व बिल्लियों को बिना पट्टे के घर से बाहर निकालना भारी पड़ेगा। पालतू जानवर के गले में लगे पट्टे पर बार कोड होगा जिसमें उससे संबंधित पूरी जानकारी होगी।
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यह जानकारी नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग के उप महाप्रबंधक एसप सिंह ने दी। नई पॉलिसी के तहत अब सभी पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क कुत्ते-बिल्ली के मालिक को जमा करना होगा। सामान्य रूप से रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रूपये प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। यह अप्रैल महीने में जमा करना होगा। मतलब, हर साल अप्रैल महीने में रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल करवाना जरूरी है।
रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक की ओर से जारी टीकाकरण कार्ड दिखाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन हर साल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य करना होगा। यह आवेदन कुत्ते और बिल्ली के मालिकों को प्राधिकरण के ऑनलाइन एप करना है।
अगर किसी कुत्ता या बिल्ली को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो परामर्शदाता पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र लाकर देना होगा। नोएडा अथॉरिटी के 'पेट रजिस्ट्रेशन एप' पर पंजीकृत कुत्तों के लिए मुफ्त एंटी रेबीज वैक्सीन की सुविधा इंपैनल्ड डॉक्टर और सरकारी अस्पताल के माध्यम से दी जाएगी। नसबंदी और चिकित्सकीय सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9999352343 पर संपर्क करना होगा।
मालिक पालतू जानवरों को बिना पट्टे के घर से बाहर घुमाने नहीं लेकर जाएंगे। यह पट्टा अथॉरिटी की ओर से जारी किया जाएगा। जिस पर एक बारकोड होगा। बारकोड में पालतू जानवर से जुड़ा पूरा ब्यौरा होगा।
किसी भी पालतू जानवर को घर के बाहर अकेला छोडऩा प्रतिबंधित है। पालतू कुत्तों को सोसाइटी की सर्विस लिफ्ट से ही लाना ले जाना होगा। कुत्तों के मुंह पर मजल बांधना जरूरी होगा। जिससे किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला ना करें । अगर पालतू कुत्ते ने सार्वजनिक स्थान पर शौच किया तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी मालिक पर होगी। पालतू कुत्ते या बिल्ली की मृत्यु होने पर नोएडा अथॉरिटी के पेट रजिस्ट्रेशन एप पर सूचना देनी होगी। अपडेट करना अनिवार्य होगा। पालतू कुत्ते या बिल्ली पर कू्ररता करने की शिकायत मिली तो नोएडा प्राधिकरण जांच करेगा।
पालतू कुत्ते या बिल्ली को लावारिस छोडऩे वालों पर भी कार्यवाही होगी। नोएडा प्राधिकरण की इस नीति में तय किया गया है कि कोई भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, ग्राम पंचायत या गांव में काम करने वाली कोई संस्था इस पॉलिसी से अलग नियम या पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। नोएडा प्राधिकरण के पूरे दायरे में किसी भी रिहायशी इलाके में प्रजनन केंद्र खोलना प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति अपने फ्लैट या घर में ब्रीडिंग सेंटर नहीं चलाएगा।
उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का पालतू कुत्ता या बिल्ली हमला करता है तो घायल व्यक्ति के पूरे इलाज का खर्च मालिक को वहन करना पड़ेगा। कुत्ता मालिक से विकास प्राधिकरण 10,000 रूपया जुर्माना वसूल करेगा।