Noida News : 'अपात्रों से अब तक डकारे गये राशन की सख्ती से होगी वसूली'-तुरंत अपने राशन कार्ड जमा करा दें अपात्र: चमन शर्मा
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 02:53 AM
Noida: नोएडा यदि आप पात्र राशन कार्ड धारक नहीं हैं। तो शीघ्र जिला पूर्ति विभाग में जाकर अपना राशन कार्ड जमा करा दें। यदि ऐसा नहीं किया तो न सिर्फ आपके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी बल्कि अभी तक आपके द्वारा डकारे गये राशन की बाजारी दर पर कीमत वसूल की जाएगी। यह चेतावनी जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि शासन के कड़े निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने इस बाबत कड़े कदम उठाये हैं।
उन्होंने बताया कि यदि राशन कार्ड धारक ऐसी श्रेणी में आते हो कि परिवार का कोई एक सदस्य आयकर दाता है। परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा ए0सी0 अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है। नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार जिस के किसी भी सदस्य के पास अकेले अन्य सदस्यों के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर निर्मित मकान अथवा 100 मीटर से अधिक कॉर्पोरेट एरिया का आवासीय फ्लैट है। ऐसे परिवार जिस के किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कॉरपोरेट्स एरिया का व्यवसायिक स्थान है, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रूपये वार्षिक से अधिक है। नगरी क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय 3 लाख रूपये वार्षिक से अधिक है।
ऐसे परिवार जिनके सदस्य के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस/शस्त्र है ऐसे व्यक्ति/परिवार पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय अन्न योजना के पात्र नहीं हैं। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले समस्त राशन कार्ड धारक 1 सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें अन्यथा जांच में अपात्र पाए जाने पर उनका राशन कार्ड निरस्त करने के साथ-साथ ऐसे परिवार के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा जब से वह परिवार खाद्यान्न ले रहा है तब से खाद्यान्न का आकलन करते हुए 24 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूं तथा 32 रूपये किलोग्राम की दर से चावल की वसूली की जाएगी।