Noida News : बर्खास्त डीएलसी को राहत, शासनादेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई
Relief to sacked DLC, High Court stays mandate
भारत
RP Raghuvanshi
30 Nov 2025 12:25 AM
नोएडा। शासन द्वारा बर्खास्त किए गए जनपद गौतमबुद्धनगर के उपश्रमायुक्त को अदालत से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासन के आदेश पर फौरी रोक लगा दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने उपश्रमायुक्त धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं, शासन के अधिवक्ता को दो सप्ताह के अंदर काउंटर एफिडेविट तथा रिज्वाइंडर एफीडेविट दाखिल करने के निर्देश दिये गए हैं।
मालूम हो कि शासन ने एक जापानी कंपनी के सीईओ की शिकायत पर 12 जनवरी 2023 को उपश्रमायुक्त धर्मेन्द्र कुमार सिंह समेत तीन लोगों को बर्खास्त कर दिया था। उपश्रमायुक्त को विभाग ने कानपुर स्थित श्रमायुक्त के कार्यालय में संबद्ध कर दिया था।
धर्मेन्द्र कुमार सिंह के अधिवक्ता अशोक खरे तथा कुमार श्रेष्ठ ने अदालत से अपील की कि वादी पर शासन द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर नहीं हैं। इसके लिए बर्खास्तगी का कोई आधार नहीं बनता है। वादी पक्ष की सुनवाई के बाद जस्टिस राजीव जोशी ने बर्खास्त किए गए उपश्रमायुक्त को राहत देते हुए शासन के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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