Noida: पार्किंग ठेकेदार व प्राधिकरण का करार आरटीआई से आया सामने
भारत
चेतना मंच
29 Nov 2025 03:52 PM
नोएडा । समाजसेवी अधिवक्ता एवं नोवरा अध्यक्ष रंजन तोमर द्वारा प्राधिकरण में लगाई गई एक आरटीआई से कई जरूरी बातें सामने आई हैं जिनकी जानकारी होने से आम शहरवासी को सुविधा होगी। अपने अधिकारों की लड़ाई में भी यह बेहद कारगर होगी , प्राधिकरण एवं ठेकेदारों के बीच करार की एक कॉपी श्री तोमर ने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की जिसकी कई शर्तें बेहद उपयोगी हैं।
करार का अनुभाग 11 के उपखण्ड 3 यह कहता है के पार्किंग स्टाफ सदा पार्किंग यूनिफार्म पहने रखेंगे जिसपर नोएडा लिखा रहना आवश्यक है। उपखण्ड 7 यह कहता है की ठेकेदार कभी भी प्राधिकरण द्वारा दी गई निश्चित जगह के अलावा कहीं भी पार्किंग नहीं लगवा सकता। इसके आलावा उपखण्ड 13 यह कहता है की पार्किंग में खड़े वाहनों की व्यापक जिम्मेदारी पार्किंग ठेकेदार की होगी।
करार का अनुभाग 29 यह कहता है के ठेकेदार हमेशा एक शिकायत पुस्तिका अपने पास रखेंगे, जिसमें वाहन चालक शिकायत अंकित करवा सकते हैं , यह शर्त आम लोगों की जानकारी में अबतक नहीं थी जिससे पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी होती है और आम लोगों को परेशानी भी। अब आम जनता शिकायत पुस्तिका की मांग कर सकती है और ठेकेदार के मना करने पर उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
सिविल कोर्ट गौतम बुद्ध नगर के वकीलों को कोर्ट की पार्किंग में मुफ्त पार्किंग मिलेगी यह अनुभाग 34 में अंकित है। वहीँ अनुभाग 35 में वह शर्तें दी गई हैं जिनके उल्लंघन के कारण प्राधिकरण ठेकेदार के साथ बिना नोटिस के करार तोड़ सकता है, जिनमें यदि ठेकदार पार्किंग की जमीन पर अतिक्रमण कर लेता है, या वह नियम से ज्यादा पार्किंग शुल्क लेता है, या शिकायत पुस्तिका नहीं दिखा पाता, या फिर जगह होते हुए भी पार्किंग लगवाने से मना कर देता है या फिर बिना पर्ची के गाडी खड़ी करवाते हुए पाया जाता है।