New MVAG Guidelines 2025 : देश में कैब सेवा लेने वालों के लिए एक अहम खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन (MVAG) 2025 जारी कर दी है, जिसके तहत अब कैब एग्रीगेटर्स को पीक ट्रैफिक आवर्स के दौरान बेस फेयर से दोगुना तक किराया वसूलने की अनुमति होगी। साथ ही, निजी मोटरसाइकिलों को भी टैक्सी सेवा के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है।
क्या हैं नई गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु?
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सर्ज प्राइसिंग की सीमा बढ़ी: पहले तक सर्ज प्राइसिंग की सीमा बेस फेयर से 1.5 गुना तक थी, लेकिन अब इस नई गाइडलाइन में इसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि यह कदम एग्रीगेटर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देगा और पीक ऑवर्स में मांग-आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।
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बाइक टैक्सी को मिली वैधानिक मान्यता: MVAG 2025 के तहत राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे चाहें तो नॉन-ट्रांसपोर्ट (निजी) मोटरसाइकिलों को भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शेयर्ड मोबिलिटी सर्विस में शामिल कर सकती हैं। इसका उद्देश्य है कम लागत में यातायात सुविधा उपलब्ध कराना, साथ ही प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को कम करना।
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राज्यों को मिली जवाबदेही: मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे अगले तीन महीनों के भीतर इस गाइडलाइन को लागू करें। इसके अंतर्गत राज्य एग्रीगेटर्स पर दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक शुल्क लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
एग्रीगेटर कंपनियों की प्रतिक्रियाएं
UBER ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, “यह गाइडलाइन डिजिटल मोबिलिटी सेक्टर में रेगुलेटरी स्पष्टता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि राज्य सरकारें समय पर इसे लागू करती हैं, तो यह सभी हितधारकों के लिए लाभकारी होगा। वहीं, रैपिडो, जो देश के कई राज्यों में विनियामक असमंजस का सामना कर रही थी, ने इस नीति को “विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर” बताया। कंपनी का मानना है कि यह बदलाव लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मज़बूत करेगा और कम सेवा वाले इलाकों में लोगों को राहत देगा। 2025 New MVAG Guidelines
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