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Nupur Sharma : भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

Nupur Sharma News

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New Delhi : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी करने के आरोपों में फंसी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 19 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ देशभर में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। अब इन सभी एफआईआर पर एक साथ सुनवाई होगी। इसके अलावा, नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी क्लब की गई एफआईआर को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अदालत ने कहा है कि ये आदेश सभी लंबित और भविष्य की एफआईआर में भी जारी रहेगा।

कोर्ट ने पैगंबर विवाद से जुड़े नूपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते आठ अगस्त को पत्रकार नाविका कुमार को राहत दी थी। अदालत ने विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को लेकर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। यह मामला एक न्यूज चैनल के शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातों के प्रसारण से संबंधित है। इस केस में नुपुर के अलावा पत्रकार नाविका कुमार के खिलाफ भी अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। इस शो को लेकर भविष्य में दर्ज होने वाली एफआईआर पर भी यह छूट कायम रहेगी और नाविका कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। जिन राज्यों में रिपोर्ट दर्ज हुई है, उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि देशभर में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई दिल्ली में हो। नूपुर ने अपनी जान को खतरा भी बताया था। हालांकि, तब कोर्ट ने नुपुर को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं अदालत ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि उन्हें खतरा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नूपुर शर्मा द्वारा माफी मांगने और बयान वापस लेने में बहुत देर की गई। कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर के वकील ने याचिका वापस ले ली थी।

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