
अगर आपके ट्रैफिक चालान अभी भी पेंडिंग हैं, तो राहत का सुनहरा मौका आपके सामने है। नेशनल लोक अदालत के जरिए आप अपने पुराने चालानों में भारी छूट या पूरी माफी का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) कल, 13 सितंबर 2025 को इस विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी मुंबई और अन्य शहरों में लोक अदालतें आयोजित करेगी, जहां न सिर्फ ट्रैफिक चालान बल्कि छोटे-मोटे मामले भी फटाफट निपटाए जाएंगे। यह मौका उन सभी के लिए है जिन्होंने जुर्माना भरने में देर की है या जो लंबे समय से चालान के झंझट से परेशान हैं। Traffic Challan Waive Off
इस बार लोक अदालत केवल दिल्ली हाईकोर्ट तक सीमित नहीं रहेगी। यह सभी जिला अदालतों, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशंस और स्थायी लोक अदालतों में भी आयोजित की जाएगी। इसका मकसद छोटे-मोटे मामलों का तेज़ और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। कोर्ट फीस भी वापस की जाएगी और आदेश तुरंत लागू होंगे। अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगी। पेंडिंग ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए टोकन लेना जरूरी है। बिना टोकन सुनवाई संभव नहीं है। इसलिए, लोक अदालत में शामिल होने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) की वेबसाइट पर जाएं।
लोक अदालत रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें।
आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ईमेल या मोबाइल पर टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा।
अपॉइंटमेंट लेटर में सुनवाई की तारीख, समय और स्थान की जानकारी होगी।
मूल दस्तावेज
टोकन नंबर
अपॉइंटमेंट लेटर
लोक अदालत आम तौर पर ऐसे ट्रैफिक उल्लंघनों पर राहत देती है:
बिना सीट बेल्ट या हेलमेट वाहन चलाना
रेड लाइट पार करना
गलत तरीके से जारी चालान
ओवरस्पीडिंग
बिना मान्य PUC सर्टिफिकेट वाहन चलाना
नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना
बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना
बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाहन चलाना
गलत लेन में गाड़ी चलाना
ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना
बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना
कुछ गंभीर उल्लंघनों पर लोक अदालत सुनवाई नहीं करेगी और सीधे सामान्य अदालत में ही मामला जाएगा:
शराब पीकर वाहन चलाना
हिट एंड रन केस
लापरवाही से हुई मौत
अवैध रेसिंग या तेज़ रफ्तार से हादसा
नाबालिग द्वारा वाहन चलाना
अपराध में इस्तेमाल गाड़ियां
पहले से चल रहे ट्रायल वाले मामले
दूसरे राज्यों में जारी चालान
लोक अदालत में सुनवाई टोकन नंबर के आधार पर होगी। जज मामले की समीक्षा करेंगे और आवश्यकतानुसार जुर्माने में भारी छूट या पूरी माफी दे सकते हैं। गंभीर या बार-बार उल्लंघन करने वाले मामलों में जुर्माना लागू होगा।
आमतौर पर ट्रैफिक चालानों में 60% तक की छूट मिलती है।
कुछ मामलों में चालान 75% तक माफ किए जा सकते हैं।
अगर आपका चालान बिना सीट बेल्ट, हेलमेट या ओवरस्पीडिंग में कटा है और अब तक जुर्माना नहीं भरा है, तो यह मौके को हाथ से जाने न दें। लोक अदालत आपके लिए पुराने चालानों को फटाफट निपटाने और भारी छूट पाने का सुनहरा अवसर है। Traffic Challan Waive Off