Puja Singhal : धनशोधन मामले में झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी को मिली अंतरिम जमानत
Suspended IAS officer of Jharkhand gets interim bail in money laundering case
भारत
चेतना मंच
01 Dec 2025 10:55 PM
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन के मामले में निलंबित की गईं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की झारखंड काडर की अधिकारी पूजा सिंघल को उनकी बीमार बेटी की देखभाल के लिए मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी।
Puja Singhal
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने सिंघल की मुख्य जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को तीन सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए।
धनशोधन निरोधी जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि याचिका में अशुद्वियां हैं और उसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार की याचिकाओं का विरोध करने वाला अंतिम व्यक्ति होऊंगा।
शीर्ष अदालत ने सिंघल की याचिका सुनवाई के लिए छह फरवरी के लिए सूचीबद्ध की है, साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि जब तक शहर में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, वह रांची नहीं जाएंगी।
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सिंघल की संपत्तियों पर छापे पड़ने के बाद वह 11 मई से हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंघल पर धन शोधन का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा कि उसने धन शोधन से जुड़े दो मामलों की जांच के दौरान कथित अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की है।
इससे पहले हुई सुनवाई में सिंघल के वकील ने अदालत से कहा था कि उनकी मुवक्किल की बेटी बीमार है और उसे देखभाल की जरूरत है। इस पर शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से सिंघल की बेटी की तबियत के बारे में पता करने और पीठ को सूचित करने के निर्देश दिए थे।
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