Punjab News : अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत
भारत
चेतना मंच
10 Aug 2022 05:50 PM
Punjab News : अकाली दल नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि वह जेल से अतिशीघ्र बाहर आ जाएंगे। इस समय वह पटियाला जेल में बंद हैं। चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने उन पर एनडीपीएस अधिनियम लगाकर जेल भेजा था। बिक्रम सिंह मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं और बादल परिवार के बेहद करीब हैं।
इससे पहले बिक्रम सिंह मजीठिया को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया था कि दिल्ली के वकील सरकार का पक्ष रखेंगे। ऐसे में सरकार की ओर से कुछ समय मांगा गया था। मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ के सपक्ष पहुंचा था। दरअसल, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 दिसंबर को एनडीपीएस एक्ट में मोहाली में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने तक मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी थी। हालांकि 24 फरवरी को मजीठिया ने मोहाली के अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।