PUNJAB NEWS: चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी को बर्खास्त कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज ने कहा, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को सेवा विस्तार संबंधी पत्र जारी करना वास्तविक गलती थी। पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 के तहत तीन साल के कार्यकाल के बाद किसी मौजूदा अध्यक्ष या आयोग के सदस्यों के कार्यकाल में विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है।
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सरोज ने कहा, सेवा में तीन साल का विस्तार देने संबंधी सितंबर 2020 में जारी अपना पत्र वापस ले लिया और उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया। सामाजिक सुरक्षा एवं महिला तथा बाल विकास विभाग ने 18 सितंबर, 2020 के पत्र को वापस लिया। इसमें सेवा विस्तार का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए सरकार के निर्देश पर पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी को पद से हटाया गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज ने कहा कि उन्हें सेवा विस्तार देने वाला पत्र जारी करना एक ‘‘वास्तविक गलती’’ थी। सरोज ने जारी एक आदेश में कहा कि पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 के तहत तीन साल के कार्यकाल के बाद किसी मौजूदा अध्यक्ष या आयोग के सदस्यों के कार्यकाल में विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है।
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