Punjab News : कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल के सहयोगी को रिहा करने का आदेश
Order to release the aide of radical preacher Amritpal
भारत
चेतना मंच
28 Nov 2025 12:51 PM
अमृतसर। पंजाब के अजनाला की एक अदालत ने शुक्रवार को अपहरण के मामले में कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह के सहयोगी लवप्रीत सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। यहां पुलिस थाने में अमृतपाल के समर्थकों द्वारा हंगामे और उनकी रिहाई की मांग के एक दिन बाद अदालत ने यह आदेश दिया।
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अमृतसर में तैनात पुलिस महानिरीक्षक मोनीश चावला ने बताया कि अदालत ने रिहाई की अर्जी को स्वीकार कर लिया है और लवप्रीत को रिहा किया जा रहा है। उपदेशक के समर्थकों ने बैरिकेड तोड़ दिये और यहां पुलिस थाना परिसर में बृहस्पतिवार को हंगामा किया। इस दौरान कुछ समर्थकों के हाथों में तलवारें और बंदूकें थीं। समर्थक मांग कर रहे थे कि लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान को रिहा किया जाए।
अधिकारियों ने कहा कि संघर्ष के दौरान तीन पुलिसकर्मी घायल हो गये। इसके पहले दिन में पुलिस अधीक्षक अमृतसर (ग्रामीण) सतींद्र सिंह ने कथित अपहरण का जिक्र करते हुए संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने (अमृतपाल पक्ष) साक्ष्य दिये हैं, जिसके अनुसार वह (लवप्रीत सिंह) घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे।
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पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उन्होंने बृहस्पतिवार को सबूत दिये। इसके आधार पर अदालत के जरिये उन्हें रिहा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक हालात शांतिपूर्ण और नियंत्रण में हैं।
‘वारिस पंजाब दे’ नामक संगठन के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थक की रिहाई को लेकर बृहस्पतिवार को एक चेतावनी जारी की थी। रूपनगर जिले में चमकौर साहिब निवासी बरिंदर सिंह के कथित अपहरण और पिटाई के मामले में अमृतपाल सिंह और उनके 30 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
बरिंदर सिंह ने अपनी शिकायत में पुलिस से कहा था कि अमृतपाल सिंह के सहयोगियों ने उसका अजनाला से अपहरण कर लिया था। उसे अज्ञात स्थान पर ले गये, जहां उसकी बेरहमी से पिटाई की गई।
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