
Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने रविवार को पंजाब में बढ़ते गन कल्चर को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। हर्ष फायरिंग और हथियारों के प्रदर्शन को लेकर पंजाब सरकार ने गाइड लाइंस जारी की है। गाइड लाइन में पंजाब सरकार ने सख्ती दिखाई है। गाइड लाइन में कहा गया है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
साथ ही शस्त्र लाइसेंस भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसको लेकर कई नियम भी बनाए गए हैं। सख्ती का आलम यह है कि अब आने वाले दिनों में अलग-अलग इलाकों में औचक चेकिंग की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाबी गानों में शस्त्रों का महिमामंडन बंद कर दिया गया है। ड्रग्स और हथियार अब से गाने का हिस्सा नहीं होंगे।
पंजाब सरकार की नई गाइडलाइन-
अब तक जारी सभी शस्त्र लाइसेंसों की अगले 3 महीनों में पूरी समीक्षा की जाएगी। कोई नया हथियार लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि डीसी व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट न हो कि ऐसा करने के लिए असाधारण आधार मौजूद हैं।
हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन (सोशल मीडिया पर प्रदर्शन सहित) सख्त वर्जित है। आने वाले दिनों में अलग-अलग इलाकों में रैंडम चेकिंग की जाएगी।
हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गीतों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए जल्दबाजी या लापरवाही से हथियारों का इस्तेमाल या जश्न में फायरिंग करना दंडनीय अपराध होगा।
इन नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।