Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी दलों ने शुक्रवार को बहिर्गमन किया। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गांधी को 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
Rahul Gandhi :
विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने कहा, ‘‘हम लोकसभा के सदस्य के रूप में राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने के फैसले की निंदा करते हैं। हमने विरोध में सदन से बहिर्गमन करने का फैसला किया है।’’ इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायकों सहित विपक्षी सदस्यों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक (भाजपा) अतुल भातखलकर ने कहा कि जिस कानून के तहत किसी सदस्य को दोषसिद्धि के बाद अयोग्य ठहराया जाता है, वह कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार द्वारा लागू किया गया था और केंद्र ने इसे लागू किया है। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस विधायकों का बहिर्गमन करना हास्यास्पद है।’’ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर सूरत की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को गांधी को दोषी ठहराया तथा दो साल की जेल की सजा सुनाई। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राहुल गांधी की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।