राहुल गांधी को वीर सावरकर से जुड़ी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आपराधिक मानहानि से जुड़े इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर शिकायत और निचली अदालत की ओर से जारी समन को रद्द कर दिया है।

Rahul Gandhi : कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर से जुड़ी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आपराधिक मानहानि से जुड़े इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर शिकायत और निचली अदालत की ओर से जारी समन को रद्द कर दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने की। अदालत के फैसले के बाद सावरकर पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चल रही संबंधित आपराधिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि किसी आपराधिक अभियोजन को आगे बढ़ाने के लिए कानून के तहत जरूरी मंजूरी अनिवार्य है और वह मंजूरी उपलब्ध नहीं है, तो कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे पर भी गौर किया। पीठ ने पाया कि सरकार के हलफनामे में अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि की शिकायत और मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन आदेश को निरस्त कर दिया।
राहुल गांधी के एक कथित बयान को लेकर वीर सावरकर से जुड़ा विवाद सामने आया था। शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि बयान से सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू की गई थी। Rahul Gandhi
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