सेना मानहानि केस में लखनऊ कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, 5 सुनवाइयों से रहे थे नदारद
भारत
RP Raghuvanshi
01 Dec 2025 12:59 PM
लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी का सरेंडर: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण (सरेंडर) किया। यह सरेंडर भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े एक मानहानि मामले में किया गया है। अदालत ने उन्हें 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
राहुल गांधी एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और जमानत याचिका दायर की। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत दी।
पहले पाँच बार नहीं हुए पेश
इस मामले में राहुल गांधी पहले पाँच सुनवाइयों में अदालत में हाज़िर नहीं हुए थे। इसके चलते अदालत ने फरवरी 2025 में समन जारी किया था। इसके खिलाफ राहुल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे मई में खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने का फैसला लिया।
क्या था मामला?
यह मामला 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था कि मीडिया भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सवाल करता है लेकिन 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हुई झड़प में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों की पिटाई पर सवाल नहीं उठाता।
इस बयान से सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की भावनाएं आहत हुईं और उन्होंने लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया।
सेना की प्रतिक्रिया भी आई थी
राहुल गांधी के बयान के बाद भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया दी थी और स्पष्ट किया था कि चीनी सेना ने जब भारतीय सीमा में घुसपैठ की, तब भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।