RG Kar Rape Case : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College) में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के दोषी संजय रॉय को कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। ममता बनर्जी का कहना है कि, यह मामला “Rarest of Rare” है और इसके लिए सजा-ए-मौत की जरूरत थी। उन्होंने इस फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय जाने की बात कही है।
आरोपी को सुनाई गई उम्रकैद की सजा
ममता बनर्जी ने कहा कि, यदि यह मामला कोलकाता पुलिस के पास होता तो वे दोषी को मृत्युदंड दिलवाने में सक्षम होते, लेकिन चूंकि यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था इसलिए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी। बता दें कि, संजय रॉय को सजा सुनाते हुए कोलकाता की सत्र अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इसे “Rarest of Rare” मामला नहीं मानते हुए फांसी की सजा नहीं दी। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यह एक जघन्य अपराध है, जिसके लिए मृत्युदंड मिलना चाहिए था।
In the R.G. Kar junior doctor’s rape and murder case, I am really shocked to see that the judgement of the Court today finds that it is not a Rarest of Rare case!
I am convinced that it is indeed a rarest of rare case which demands capital punishment. How could the judgement…
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 20, 2025
मुझे बेवजह फंसाया गया है-संजय रॉय
खबरों की मानें तो, सजा सुनाने से पहले जज ने संजय रॉय से कहा, “मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप (रेप और मर्डर) आरोप साबित हो चुके हैं। संभावित सजा के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे?” इस पर संजय ने अपने जवाब में कहा, “मुझे बिना किसी वजह के फंसाया गया है। मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, अगर मैं अपराध करता तो क्राइम सीन में ही माला टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया। कई कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए।”
मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है?
मामले में दोषी पाए गए संजय रॉय ने जज से पूछा था, “मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है?” इसके जवाब में जज अनिर्बान दास ने कहा था, “मैंने सभी सुबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है, मुकदमे के दौरान दलीलें भी सुनी है। इन सबसे गुजरने के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है। तुम दोषी हो। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।
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