कल से बदल जाएंगे सिम खरीदने के नियम, अनदेखी की तो देना होगा भारी जुर्माना
अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह बेहद काम की खबर है। कल यानी 1 दिसंबर से सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा।
Rules for buying SIM will change from tomorrow those who do not follow will have to pay heavy fine
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2023 10:54 PM
Sim Cards New Rules: अगर आप कोई सिम खरीदने की तैयारी में या फिर आप एक सिम डीलर्स है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को लेकर कुछ नए नियम जारी किए है जो कल यानी एक दिसंबर 2023 से लागू होगा। इन नियमों को लागू करने के पीछे विभाग का यह चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा धोखाधड़ी और फ्रॉड कॉल्स को रोके।
यह नियमें दो महीने पहले ही लागू होने वाली थी लेकिन उसके समय को बढ़ा दिया गया था। विभाग ने यह भी साफ किया है नियमों को तोड़ने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे में विभाग ने सिम कार्ड को लेकर क्या नियम निकाले हैं और इससे आप पर कैसे असर पड़ेगा, आइए आज के इस लेख में हम यह जान लेते हैं।
यह हैं नए नियम
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन के नए नियम के अनुसार, अब हर सिम बेचने वाले डीलर्स को उनका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसे में डीलर्स की रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी टेलीकॉम कंपनियों की होगी।
यही नहीं पहले की तरह आम यूजर्स अब थोक में सिम कार्ड नहीं खरीद सकते हैं। बल्कि अब थोक में सिम लेने के स्सिटम को व्यावसायिक कनेक्शन का नाम दिया गया है और ऐसे ही थोक सिम लिया जाएगा। हालांकि आम यूजर्स जिस तरीके से पहले एक ही आधार कार्ड से नौ सिम कार्ड ले सकते थे, यह नियम अभी भी बरकरार है।
नंबर बंद कराने पर 90 दिन बार दूसरों को दिया जाएगा नंबर
यही नहीं नए नियम के अनुसार, अगर कोई अपने नंबर को बंद कराता है तो टेलीकॉम कंपनियां उस नंबर को 90 दिन बाद ही किसी दूसरे ग्राहक को इस नंबर को अलॉट कर सकती है।
इसके अलावा जो यूजर्स नए सिम कार्ड को ले रहे हैं या फिर किसी एक्टिव सिम को चालु करवा रहे हैं तो इस हालत में उस यूजर के आधार की स्कैनिंग करके ग्राहक का डेमोग्राफिक डेटा भी लिया जाएगा।
जो डीलर्स सिम कार्ड बेचते हैं उन्हें जल्द से जल्द अपना वेरिफेकिशन कराना जरूरी होगा और इसके लिए विभाग ने उन्हें 12 महीने का समय दिया है। यही नहीं अगर नियमों का सही से पालन नहीं हुआ तो इसके लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना भी वसुला जाएगा।