
Saharanpur news : उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों (Government employees) और अधिकारियों को अब अपनी शादी में दहेज (dowry) न लिए जाने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। सरकारी कर्मचारियों को शादी में दहेज (dowry in marriage) न लिए जाने संबंधी एक प्रमाण पत्र दहेज प्रतिषेध अधिकारी,जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में दाखिल करना होगा। इस आशय के आदेश सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जारी किए हैं। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 तथा संशोधित नियमावली 2004 के प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों से अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है, से संबंधित संकलित सूचना एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डीएम अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दहेज प्रतिषेध नियमावली में यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय यह उल्लेख करते हुए अपने नियुक्त अधिकारी को स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदान करेगा कि उसने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि इससे संबंधित सूचना अतिशीघ्र दहेज प्रतिषेध अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।