sexual harassment case : संदीप सिंह जांच में हुए शामिल
sexual harassment case: Sandeep Singh joins the investigation
भारत
चेतना मंच
01 Dec 2025 03:45 AM
sexual harassment case : हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की जांच में शामिल हुए और उन्होंने महिला कोच द्वारा लगाए गए आरोपों को ‘‘झूठा व निराधार’’ करार दिया है। सिंह से रविवार को यहां सेक्टर 26 थाने में करीब सात घंटे तक पूछताछ की गई। उनके वकील दीपक सभरवाल ने पत्रकारों को बताया कि उनके मुवक्किल को पेश होने के लिए पुलिस ने नोटिस भेजा था और उन्होंने उसका पालन किया।
sexual harassment case :
सभरवाल ने रविवार को कहा, ‘‘ उन्हें जांच में शामिल होने के लिए आज पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे बुलाया गया था। वह सेक्टर 26 थाने पहुंचे जहां शाम सात बजे तक उनसे पूछताछ की गई।’’ वकील के अनुसार सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके खिलाफ लगे आरोप ‘‘झूठे व निराधार’’ हैं। उन्होंने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज व अन्य चीजें भी दीं। वकील ने कहा, ‘‘ उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। हमने पुलिस के साथ सहयोग किया। हमारे पास जो भी दस्तावेज व सबूत थे हमने पुलिस को दे दिए हैं।’’
मंत्री के वकील ने बताया कि सिंह ने पुलिस को सूचित किया है कि जब भी जरूरत होगी वह फिर से जांच में शामिल होने के लिए उपलब्ध रहेंगे। सभरवाल ने प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (शब्द, हावभाव या किसी महिला का शील भंग करने का इरादा) को शामिल करने के बारे में कहा, ‘‘ प्राथमिकी में कोई भी धारा जोड़ी व हटाई जा सकती है। यह जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है।’’
सिंह ने आरोप लगने के बाद खेल विभाग मुख्यमंत्री को सौंप दिया था। पहली बार विधायक बने सिंह पर भादंवि की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 बी (उसे निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर करना), 342 (गलत तरह से बंदी बनाना) और 506 (आपराधिक धमकी देने) के तहत मामला दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। कुछ दिन पहले शिकायतकर्ता महिला कोच से भी पूछताछ की गई थी।