हाथरस कांड के बाद हिंसा फैलाने और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique kappan) को कोर्ट से जमानत मिल गई है। गुरुवार को सुबह इन्हें लखनऊ जेल से रिहा कर दिया गया है। लेकिन जेल से रिहाई मिलने के बाद भी सिद्दीक कप्पन की सरकार को लेकर नाराजगी खत्म नहीं हुई है। अपनी रिहाई के बाद खुद के तथाकथित पत्रकार होने पर भी कप्पन ने सवाल उठाए हैं।
2 साल, 3 महीने और 26 दिन बाद मिली जेल से रिहाई -
5 अक्टूबर 2020 को मथुरा टोल प्लाजा से सिद्दीकी कप्पन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था इन पर आरोप लगाया गया था कि कप्पन कट्टरपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े हुए हैं, और हाथरस में दंगे फैलाने की साजिश रचने जा रहे हैं। जबकि इस मामले में कप्पन (Siddique kappan) का कहना था कि जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, वो हाथरस में युवती के साथ हुए गैंगरेप-मर्डर के बाद घटनास्थल पर मामले को कवर करने जा रहे थे।
पिछले 2 साल से कप्पन को आईपीसी की धारा 153A (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 124A (देशद्रोह), 120B (साजिश) के तहत जेल में बंद किया गया था।
जेल से बाहर निकल कप्पन (Siddique kappan) ने कहा बहुत लंबी लड़ाई थी -
गुरुवार को 27 महीने जेल में गुजारने के बाद जब सिद्दीक कप्पन को रिहाई मिली तो जेल से बाहर आने के बाद उसका कहना था कि उसके लिए यह लड़ाई बहुत लंबी थी। जमानत हासिल करने और फिर जेल की दहलीज से बाहर आने के लिए काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वह शुक्रगुजार है मीडिया का। पत्रकारों ने हमेशा उसे लोगों के बीच जिंदा रखा।
कप्पन का सवाल क्या पत्रकार होना है अपराध ?
हाथरस मामले में हिंसा फैलाने और देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार हुए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन का कहना था कि वह हाथरस में हुए गैंगरेप और हत्या मामले की रिपोर्ट कवर करने के लिए यूपी आए थे। इसमें क्या गलत था। उसके पास केवल एक लैपटॉप और मोबाइल फोन के अलावा पेन और नोटबुक थी। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जो गलत कहा जा सकता था। लेकिन फिर भी उसे एक लंबा समय अपने परिवार से दूर जेल में बिताना पड़ा। क्या पत्रकार होना उसके लिए मुसीबत बन गया, या पत्रकार होना एक अपराध है, जिसकी वजह से उसे यह लंबी सजा भुगतनी पड़ी ?
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