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Sidhu Musewala murder case दिल्ली की अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई की एनआईए हिरासत बढ़ाई

Sidhu Musewala murder case

Sidhu Musewala murder case

Sidhu Musewala murder case: दिल्ली की एक अदालत ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एनआईए हिरासत शनिवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आरोप लगाया कि भारत और विदेश से संचालित एक अपराध सिंडीकेट के सदस्यों ने दिल्ली तथा देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिहाज से धन जमा करने एवं नौजवानों की भर्ती के लिए साजिश रची थी।

Sidhu Musewala murder case

एनआईए ने आरोप लगाया कि बिश्नोई समेत आरोपियों ने देश के लोगों के दिमाग में आतंकवाद का डर पैदा करने की मंशा से चुन-चुनकर प्रतिष्ठित लोगों की हत्या करने समेत जघन्य अपराधों की साजिश रची थी।

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बिश्नोई की 10 दिन की एनआईए हिरासत समाप्त होने पर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से अदालत में पेश किया गया और विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने उससे हिरासत में पूछताछ की अवधि बढ़ा दी।

एनआईए ने उसकी हिरासत 10 दिन और बढ़ाने का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा कि मामले में आरोपी आतंकवादी गिरोह व्यापक रूप से लोगों को आतंकित करने के लिहाज से इन अपराधों को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए साइबर क्षेत्र एवं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे।

एजेंसी ने अदालत से कहा कि इनमें से कुछ गिरोह जेल से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं और अन्य फरार हैं तथा भारत के विभिन्न हिस्सों एवं दूसरे देशों से गतिविधियां संचालित कर रहे हैं।

उसने कहा कि बिश्नोई मामले में मुख्य आरोपी है, जो लोगों के दिमाग में आतंकवाद का भय पैदा करने की मंशा से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सिंडीकेट चलाता है।

एनआईए ने कहा कि बिश्नोई ने अपने सिंडीकेट के काम करने के तरीके और अपने करीबी सहयोगियों के बारे में खुलासा किया है। उसने कहा कि उनके बीच तार जोड़ने और उनका आमना-सामना कराने के लिए उसकी और पुलिस हिरासत जरूरी है।

एनआईए ने कहा कि पड़ोसी राज्य में अब भी सुपारी देकर हत्या कराने के मामले जारी हैं। एनआईए ने बिश्नोई को 23 नवंबर को गिरफ्तार किया था। वह बठिंडा जेल में बंद था।

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