Smoking in the Plane : यात्री ने जमा नहीं की जमानत राशि, जाना पड़ा जेल
Passenger did not deposit the bail amount, had to go to jail
भारत
चेतना मंच
29 Nov 2025 11:38 AM
मुंबई। एअर इंडिया के विमान में धूम्रपान व अभद्र व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को यहां की एक अदालत ने जेल भेज दिया है। व्यक्ति ने जमानत के लिए 25 हजार रुपये की जमानत राशि देने से इनकार कर दिया था। उसने दावा किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत जुर्माना केवल 250 रुपये है।
अदालत ने आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को जमानत दे दी थी, लेकिन उसने जमानत राशि देने से इनकार कर दिया। उसने अदालत से कहा कि वह जेल जाने को तैयार है। एअर इंडिया की लंदन-मुंबई उड़ान में 10 मार्च को शौचालय में कथित रूप से धूम्रपान करने और अभद्र व्यवहार करने के मामले में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Smoking in the Plane
आरोपी ने अदालत से कहा कि उसने ऑनलाइन देखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत 250 रुपये का जुर्माना है। वह उसे देने को तैयार है, लेकिन जमानत राशि नहीं। इसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेज दिया।
विमानन कंपनी एअर इंडिया ने कहा कि यात्री विमान के शौचालय में धूम्रपान करते हुए पाया गया था और उसने बार-बार आगाह किए जाने के बावजूद अनियंत्रित व आक्रामक व्यवहार किया। मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपी ने विमान में अशांति फैलाई और पायलट के शांत रहने के मौखिक व लिखित निर्देशों की अवहेलना कर अन्य यात्रियों के जीवन को खतरे में डाला।
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