
अगर आप सोचते हैं कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी आपके पास होना भारत की नागरिकता का पक्का सबूत है, तो जरा ठहरिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये दस्तावेज़ सिर्फ़ पहचान और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हैं, नागरिकता का कानूनी प्रमाण नहीं। ठाणे निवासी एक व्यक्ति ने अदालत में दलील दी थी कि उसके पास आधार, पैन, पासपोर्ट और वोटर आईडी—सभी वैध दस्तावेज़ हैं, जो आयकर, बैंक खातों, बिजली-पानी और व्यवसायिक पंजीकरण से भी जुड़े हैं। लेकिन पुलिस का आरोप है कि वह बांग्लादेशी नागरिक है और 2013 से भारत में रह रहा है। न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने कहा—ये कागज़ पहचान देते हैं, लेकिन नागरिकता अधिनियम, 1955 में तय मूल कानूनी कसौटियों को पूरा करने की गारंटी नहीं हैं। Citizenship of India
अदालत के मुताबिक, जब किसी पर विदेशी मूल का या जाली दस्तावेज़ इस्तेमाल करने का आरोप हो, तो केवल पहचान पत्रों के आधार पर नागरिकता तय नहीं की जा सकती। इसके लिए ठोस कानूनी सबूत ज़रूरी हैं, जैसे—
जन्म प्रमाणपत्र — जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जारी, जिसमें जन्म स्थान और तारीख दर्ज हो।
10वीं व 12वीं के प्रमाणपत्र — कई मामलों में इन्हें भी वैध जन्म/नागरिकता प्रमाण माना जाता है।
डोमिसाइल प्रमाणपत्र — राज्य सरकार द्वारा जारी, जो किसी विशेष राज्य में स्थायी निवास की पुष्टि करता है।
पुराने सरकारी दस्तावेज़ — 1987 से पहले के भूमि आवंटन पत्र, पेंशन आदेश आदि।
भारतीय नागरिकता चार तरीकों से हासिल की जा सकती है—
जन्म से —
26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा हर व्यक्ति, माता-पिता की नागरिकता चाहे जो हो, भारतीय माना जाएगा।
1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्म पर, माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी।
3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म के लिए, एक माता-पिता भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए।
वंश से — भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति, यदि माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो उसे नागरिकता मिल सकती है।
पंजीकरण से — भारतीय मूल का व्यक्ति, जो कम से कम सात साल से भारत में रह रहा हो, या भारतीय नागरिक से विवाहित हो और सात साल का निवास पूरा कर चुका हो, पंजीकरण से नागरिकता पा सकता है।
देशीयकरण से — कोई भी व्यक्ति, जो 12 साल से भारत में रह रहा हो और अधिनियम की तीसरी अनुसूची की शर्तें पूरी करता हो, देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। Citizenship of India